1 सभी केन्द्रीय कर्मचारी चाहे वह प्रति नियुक्ति पर आया हो या विभाग का हो या
प्रतिनियुक्ति पर गया हो |(अगर
प्रतिनियुक्ति की शर्तों में इस तरह का प्रावधान बनाया गया हो |)
•संतान
से तात्पर्य – चाहे वह सौतेली हो या गोद(क़ानूनी )ली गयी हो मतलब जो कर्मचारी पर आश्रित हो परन्तु आयु 20 वर्ष ज्यादा न हो या कक्षा 12 पास न हो | विकलांग के मामले में
अधिकत्तम 22 वर्ष है | न्यूनतम आयु सीमा कुछ नही है |
•कक्षा
1 से पूर्व 2 साल तक भी मिलेगा|नर्सरी कक्षा में मिलेगा
•कक्षा
10वीं के बाद पालीटेक्निक/आई.टी.आई /इंजीनियरिंग कालेज से डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट
कोर्स के लिए २ वर्ष तक मिलेगा |
•बच्चा
पढ़ रहा तो भत्ता किसी भी स्थिति में न रोका जाये | चाहे तो बच्चा फेल भी हुआ हो
अधिकतम
संख्या- 31/12/2087
तक जन्मे बच्चों के मामले में 3 से अधिक न
हो |उसके
बाद
जन्मे बच्चों के मामले में यह 2 बच्चों तक परन्तु अगर दूसरी संतान जुड़वाँ हुयी
हो या
परिवार नियोजन के स्थाई उपाय के असफल होने पर (जो पहली संतान उत्तपन्न )तो
दो से ज्यादा संतान पर भी भत्ता मिलेगा |
भत्ता-
01/07/2017 से
प्रभावी संतान शिक्षा भत्ता कितना हो |
संतान
शिक्षा भत्ता 2250रू एवं विकलांग बच्चे के लिए 4500रू है| ( स्व-सत्यापित या
संस्था के प्रमुख के प्रमाणित रसीद की आवश्यकता नही )
छात्रावास
सब्सिडी – 6750रू ( इस में व्यय राशि का विवरण देना आवश्यक है|यह संस्था के द्वारा
दिया जाएँ या स्वप्रमाणित अंक पत्र एवं भुगतान की रसीद )
•जिस
संस्था में बच्चा पढ़ता हो उस क्षेत्र के शिक्षा अधिकारी से मान्यता प्राप्त हो
|भले ही सरकारी सहायता प्राप्त हो या नही |
•अगर
बच्चा किसी कक्षा को पास कर लेता है परन्तु पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लिया जाता
तो शिक्षा भत्ता नहीं मिलेगा |
•बच्चा
को अगर सत्र के मध्य में प्रवेश दिलाया जाता है तो उसे सी.ई.ए.नही मिलेगा |
•पत्राचार
या दूरस्थ शिक्षा द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए भी संतान शिक्षा
भत्ता स्वीकार्य है |
•छात्रावास
भत्ता तभी मिलेगा जब दूरी 50 कि.मी से अधिक हो एवं आवासीय स्कूल या संस्था
में बच्चा रहता हो |
•नेपाल
एवं भूटान के वें नागरिक जो भारत में केंद्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहें है,
परन्तु बच्चें अपने मूल निवास स्थान में पढ़ रहें है तो सी.ई.ए.के
हक़दार होगे | परन्तु उन्हें भरतीय दूतावास से इसका प्रमाण प्रस्तुत करना हो गा की
,शिक्षणसंस्थान स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त है
•कर्मचारी
छुट्टी पर है या निलम्बित है तो सी.ई.ए. का हक़दार होगा |
•अगर
कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया हो तो उस सत्र के लिए बर्खास्त किये गयें स्थान
से सी.ई.ए. प्राप्त करेगा |
•सी.ई.ए.
एवं छात्रावास सब्सिडी एक साथ ली जा सकती है |
•डे
बोर्डिंग के मामलों में छात्रावास भत्ता नहीं मिलेगा |
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